232 चाइनीज एप पर केन्द्र सरकार ने लगाई रोक
नई दिल्ली/ केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चाइनीस 138 सट्टेबाजी एप और 94 लोन देने वाली ऐप को प्रतिबंधित और ब्लॉक करने के निर्देश देने के साथ ही इन को प्रतिबंधित और ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है इन सभी ऐप का चाइनीस कनेक्शन बताया जाता है।
जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऐसे चाइनीज ऐप को बैन करने का निर्देश दिया गया था, जो किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिंक के जरिये काम कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ये सभी चीनी ऐप आईटी एक्ट की धारा 69 का उल्लंघन कर रहे थे। इनमें ऐसी सामग्री है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है।
सूत्रों के मुताबिक आर्थिक रूप से तंग लोगों को ये ऐप कर्ज के जाल में फंसाते थे और फिर कर्ज के ब्याज को 3,000 फीसदी तक बढ़ा दिया जाता था। वहीं कर्ज चुकाने में असमर्थ कई लोगों को इन चाइनीज ऐप के लिए काम करने वालों ने इस कदर प्रताड़ित किया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गए। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन ऐप्स के कई कर्जदारों की आत्महत्याओं और प्रताड़ना के बाद ये मुद्दा सुर्खियों में आया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छह महीने पहले कुछ चीनी लोन देने वाले ऐप की जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया कि ऐसे 94 ऐप ई-स्टोर पर मौजूद हैं और किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिंक के जरिये काम कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने भी गृह मंत्रालय से ऐसे सट्टेबाजी और लोन लेंडिंग ऐप को बैन करने को कहा था। इससे पहले केंद्र ने 2022 में देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था।