दिनांक : 21.9.2023
*जोधपुर में हिन्दू राष्ट्र जागृति आंदोलन में हिन्दू संगठनों की संतप्त मांग !*
*सनातन धर्म पर अत्यंत आक्षेपजनक वक्तव्य करनेवाले मंत्री उदयनिधि स्टालिन, मंत्री प्रियांक खडगे तथा सांसद ए. राजा इन्हें तत्काल गिरफ्तार करके उनका मंत्रीपद छीन लिया जाए !*
जोधपुर – तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खडगे और सांसद ए. राजा इन्होेंने सनातन धर्म पर आक्षेपजनक वक्तव्य कर समाज में धार्मिक तनाव एवं संघर्ष की स्थिति निर्माण की है । उन्होंने अपने आक्षेपजनक वक्तव्य के लिए क्षमा भी नहीं मांगी । वे अपनी बात पर दृढ हैं । इससे
हिन्दू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं तथा पूरे देश में रोष का वातावरण है । इसलिए इन तीनों पर ‘हेटस्पीच’ के प्रकरण में अपराध प्रविष्ट कर उन्हे तत्काल गिरफ्तार किया जाए इस मांग हेतु यहां के तीन हिन्दू संगठनों ने हिन्दू राष्ट्र जागृति आंदोलन किया । इस समय एडवोकेट गोपाल जी गोदारा, एडवोकेट हनुमान चौधरी, एडवोकेट धर्मेंद्र सुराना, एडवोकेट रविंद्र चौधरी, एडवोकेट राम नारायण बेनीवाल, एडवोकेट ओमाराम गोदारा, हनुमान जी गोदारा, सनातन संस्था के श्रीमती राखी मोदी तथा हिन्दू जनजागृति समिति के डॉ. स्वाति मोदी आदि उपस्थित थे ।
हमारा देश ‘धर्मनिरपेक्ष’ है लेकिन यहां बहुसंख्यक समाज के धर्म पर अत्यंत निचले स्तर पर जाकर निंदा की जा रही है और इसे ‘अभिव्यक्ति स्वतंत्रता’ के रूप में देखा जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है । यदि उपरोक्त तीन आरोपियों पर अपराध प्रविष्ट कर उन्हें दंड नहीं दिया गया, तो देश की शांति, एकता और अखंडता संकट में पड जाएगी । देश में दंगे कराने का इन आरोपियों का उद्देश्य सफल होगा । इनके कारण स्थितियां नियंत्रण के बाहर चली गईं, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी । इसलिए इनपर कठोरतम कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग इस समय की गयी ।
आंदोलन में ये भी मांग की गयी की, इस्लाम पर आधारित ‘हलाल व्यवस्था’ गैर-मुसलमान जनसंख्या पर थोपकर, धर्म के आधार पर भेदभाव करनेवाले हलाल प्रमाणपत्र प्राधिकरण को मान्यता न दी जाए । यदि भारत सरकार को इस्लामी देशों में निर्यात करने हेतु हलाल प्रमाणपत्र प्रणाली की आवश्यकता हो, तो सरकार ‘एफ.एस.एस.ए.आई.’ अथवा ‘एफडीए’ अथवा अल्पसंख्यक मंत्रालय को इसके लिए अधिकृत करे ।
*इस समय की गयी अन्य मांगें :*
1. तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खडगे, और सांसद ए. राजा इन सभी पर आपराधिक दंड संहिता 1973 की धारा 196 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए । साथ ही उनपर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153(A), 153(B), 295(A), 298, 505 तथा ‘आय.टी. एक्ट’ के अंतर्गत अपराध तत्काल प्रविष्ट किए जाएं ।
2. आतंकवादी गतिविधियों में फंसे आरोपियों की कानूनी सहायता करनेवाले जमियत उलेमा-ए-हिन्द (विशिष्ट धर्म पर आधारित संस्था) जैसी निजी संस्था को बडी धनराशि वसूलकर, हलाल प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति न दी जाए ।
आपका विनम्र,
श्री.आनंद जाखोटिया
मध्यप्रदेश एवं राजस्थान राज्य समन्वयक,
हिन्दू जनजागृति समिति
संपर्क – 7021912805