31 मार्च तक टैक्स जमा करा कर ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त कर पाएंगे वाहन चालक
✍️ *मोनू सुरेश छीपा।द वॉयस ऑफ राजस्थान*
शाहपुरा शाहपुरा जिला मुख्यालय पर
जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा के क्षेत्राधिकार में संचालित सभी वाहन जिन वाहन स्वामियों ने वाहन का मोटर यान टैक्स, विशेष सडक टैक्स, एक बारीय टैक्स, एकमुश्त टैक्स और अधिभार दिनांक 31.03.2024 तक का जमा नहीं कराया है, तो वे सभी वाहन स्वाभो अपने वाहन का कर दिनांक 31.03.2024 तक का टैक्स जमा करवाकर, राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना 2024 के तहत दिनांक 31.12.2023 तक के ब्याज में छूट का लाभ लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार जिला परिवहन अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि टेक्स संबंध में कार्यालय द्वारा 29 मील चौराहा खारी ग्राम गुलाबपुरा में दिनांक 01.03.2024 से 31.03.2024 तक अस्थायी कर संग्रहण केन्द्र भी स्थापित कर दिया गया है, साथ ही वर्ष 2024-2025 का ट्रक ट्रेलर आदि का टैक्स उक्त अस्थाई केन्द्र पर जमा करवाकर ऑनलाईन रसीद प्राप्त कर सकते है।जिन वाहन स्वामी के भार वाहन का ई-रवन्ना चालान लंबित है, वे वाहन स्वामी राज्य सरकार के ई-रवन्ना एमनेस्टी योजना 2024 का लाभ उठाकर जनवरी 2024 तक के ई-रवन्ना चालानों का निस्तारण करवाकर एमनेस्टी योजना का लाभ ले सकते है।
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