6 वर्ष पुराने एनडीपीसी के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश सरिता मीना ने सुनाई सजा।
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गुलाबपुरा (रामकिशन वैष्णव) स्थानीय अपर सेशन न्यायाधीश सरिता मीना ने छ वर्ष पुराने एनडीपीसी मामले में सुनाई सजा। मामला दिनांक 11/ 8 /2017 को थाना रायला के थाना अधिकारी व जाप्ता ने लिरडिया चौराया पर बजाज पल्सर मोटरसाइकिल नंबर राज 06 एसएम 8940 को शंका होने पर चेक करने हेतु रुकवाया तो उस पर दो व्यक्ति बैठे थे जिनके पास बैग में कुल 2 किलो 200 ग्राम गांजा पाया गया।
मोटरसाइकिल चालक मदनलाल सालवी पुत्र गोपी सालवी निवासी चावंडिया और पीछे बैठे व्यक्ति विष्णु वैष्णव पुत्र जगदीश वैष्णव निवासी रूपाहेली खुर्द थाना रायला को अवैध रूप से गांजा परिवहन करने के आरोप में गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। मोटरसाइकिल मालिक तथा गांजा देने वाले आरोपी जगदीश कुमावत पुत्र जगनाथ कुमावत निवासी हरिपुरा तहसील मांडल को गिरफ्तार कर अनुसंधान अधिकारी ने धारा 8/20, 8/29 एनडीपीएस एक्ट में न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए कमल जीनगर अपर लोक अभियोजक ने कुल 18 गवाह व कुल 49 दस्तावेज पेश किये जिनके आधार पर आज न्यायालय ने आरोपीगण को 2 साल की सजा सुनाई ओर 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।