*शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान*
*शहर की डेयरियों से घी, दही, पनीर के नमूने लेकर खाद्य विभाग की टीम ने की कार्यवाही*
*मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान के संदेह होने पर आमजन कन्ट्रोल रूम नम्बर पर करें शिकायत*
भीलवाड़ा, 03 जनवरी। श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औशधि नियंत्रण) राजस्थान जयपुर एवं जिला कलेक्टर महोदय श्री नमित मेहता के आदेश अनुसार चलाये जा रहे ‘‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान’’ के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सीपी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा शुक्रवार को जिले में डेयरियों से 10 खाद्य पदार्थो के नमूने लेकर संबंधित फर्म के खिलाफ कार्यवाही की।
खाद्य सुरक्षा अधिकारीयो द्वारा मैसर्स शकंर डेयरी, वीर गुर्जर मोहल्ला, भीलवाड़ा से घी, व पनीर के 2 नमूने, मैसर्स-श्रीराम डेयरी, बापू नगर, से दही व पनीर के 2 नमूने, मैसर्स- श्री श्याम डेयरी, सब्जी मण्डी, बापु नगर से पनीर एवं दूध के 2 नमूने तथा मैसर्स- सीता राममरेस्टोरेन्ट, एस.के.प्लाजा, से तेल, आटा, मैदा व बेसन के 4 नमूने लिये गये। सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेंर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट की प्राप्ति पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सीपी गोस्वामी ने बताया कि शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिश्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेंल व मसालो को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढ़ककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पेकिंग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीश कुमार शर्मा, घनश्याम सिंह सोलंकी, सहायक कर्मचारी गोपाल लाल शर्मा उपस्थित रहे।
इस दौरान टीम द्वारा टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व 6 के तहत 3 प्रतिश्ठानों से चालान काटे गये एवं 500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं सीएमएचओ डॉ. गोस्वामी ने बताया कि खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिको से अपील की है अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 पर दी जा सकती है।
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