तेलंगाना पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपीयों को 10 साल की हुई सजा!
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गुलाबपुरा (रामकिशन वैष्णव) स्थानीय न्यायालय ने करीब चार साल पूर्व तेलंगाना पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपीयों को 10 साल की साधारण कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई! घटना दिनांक 02.06 2019 को प्रार्थी शंभू सिंह कॉन्स्टेबल थाना फुलिया कला ने गुलाबपुरा थाने में इस आशय की एक रिपोर्ट पेश की। सुबह 8:00 बजे चौकी अरवड़ पर उपस्थित था , वहां पर फुलिया थाने से हेड कॉन्स्टेबल इंदरजीत तेलंगाना पुलिस के जाब्ते के साथ चौकी पर उपस्थित हुआ, जहां पर तेलंगाना पुलिस जिसमें डेविड राज पुलिस इंस्पेक्टर सहित जाब्ता था, जिन्होंने बताया कि खेड़ा पालोला निवासी सुरेश बागरिया व बराठिया निवासी मुकेश बागरिया जो कि तेलंगाना में प्रकरण में वांछित अपराधी थे, उनकी तलाशी करनी है। जिस पर शंभू सिंह कॉन्स्टेबल तेलंगाना पुलिस जाब्ते के साथ ग्राम बराठिया में गए तथा मुलजिम मुकेश की तलाश की वह नहीं मिला उसकी झोपड़ी में उसके परिजन मिले जिनके चिल्लाने पर बराठिया गांव के कई व्यक्तियों ने हाथों में लकड़ियां लेकर तेलंगाना पुलिस की प्राइवेट कार और तेलंगाना पुलिस दल व शंभू सिंह कॉन्स्टेबल को घेर लिया और उनके साथ जानलेवा हमला करते हुए लाठियों से वार किया और मोबाइल सोने की चैन लूट लिया। जिसमें तेलंगाना पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टर डेविड राज शिवकुमार एसआई राजशेखर कॉन्स्टेबल रविकुमार हेड कांस्टेबल सहित फुलिया पुलिस थाने के शंभू सिंह कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए ।
गुलाबपुरा थाने में उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज की जिस पर गुलाबपुरा थाने के अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान करते हुए कुल 11 आरोपीगण शिवराज माली, महादेव माली, महावीर माली, गोपाल गुर्जर, सौदान गुर्जर, भोपाल गुर्जर, राजेन्द्र वैष्णव, प्रधान गुर्जर, भोमा गुर्जर, रामकरण बागरिया, मूलचंद गुर्जर के विरुद्ध धारा 307 147 149 149 332 353 323 395 427 आईपीसी चार्जशीट न्यायालय में पेश की राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने कुल 59 दस्तावेज व कुल 17 गवाह पेश किए जिनके आधार पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आरोपियों को 10 साल के साधारण कारावास व 5 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया।