नीम हकीम, झोलाछाप, अवैध चिकित्सकों की अब खैर नही
चिकित्सा विभाग 15 मई तक अभियान चलाकर करेगा कार्यवाही
भीलवाड़ा, 01 मई। जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशन में जिले में नीम हकीम, झोलाछाप, अवैध चिकित्सको के द्वारा गांवों में आम जन को गुमराह कर जीवन से खिलवाड करने वाले अवैध चिकित्सकों के खिलाफ गलत ईलाज करने की प्राप्त शिकायतों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के उदेश्य से चिकित्सा विभाग की गठित टीम द्वारा अभियान चलाकर 15 मई तक नीम हकीम, झोलाछाप, अवैध चिकित्सको के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आमजन के जीवन से खिलवाड़ करने वाले नीम हकीम, झोलाछाप, अवैध चिकित्सकों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर इनके खिलाफ कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज की जाएगी साथ ही बिना पंजीकरण के चिकित्सा अभ्यास करते पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जायेगी तथा ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत नशीली दवाईयो के अनाधिकृत विक्रय एवं स्टॉक पाये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के सामान के तहत स्टॉक जब्त कर औषधि नियंत्रण अधिकारी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगे। साथ ही इसी अधिनियम के तहत नीम हकीमों को अनाधिकृत रूप से औषधि की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों/फर्मों के नाम व पते के आधार पर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।
गठित दलों के द्वारा निम्न तथ्यों के आधार पर निरीक्षण कर की जायेगी कार्यवाही :-
सीएमएचओ डॉ गोस्वामी ने बताया कि वे व्यक्ति जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत योग्यताधारी एवं इंडियन/राजस्थान में मेडिकल कौन्सिल से पंजीकृत है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के तहत चिकित्सा अभ्यास हेतु अधिकृत माने जायेगे। वे व्यक्ति जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत पंजीकृत है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के तहत चिकित्सा अभ्यास हेतु अधिकृत माने जायेगे।
एलोपैथिक औषधियों का स्टॉक केवल वह व्यक्ति/फर्म ही कर सकते है, जो इंडियन/राजस्थान में मेडिकल कौन्सिल (आई.एन.सी.ए.) से पंजीकृत हो अथवा जिनके पास औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत वैद्य अनुज्ञा पत्र हो।
खाद्य सुरक्षा अभियान- शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान
जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देश पर जिले में आमजन के सेहत की सुरक्षा के लिए संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अन्तर्गत गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थो कोल्डड्रिक, आईसक्रीम, शर्बत, ठंडाई, बेकरी व अन्य खाद्य उत्पादों के निरीक्षण पर सघन चेकिंग एवं नमूनीकरण हेतु जिले में 4 जून 2024 तक अभियान चलाकर कार्यवाही करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये है। इस हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी आवंटित उपखण्ड अनुसार नमूनों में पेस्टीसाइड्स, एवं कृत्रिम रंग इत्यादि हानिकारक रासायनिक पदार्थो की जांच कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। ताकि आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके।
इसके साथ ही हानिकारक रासायनिक पदार्थों की जांच करवाते हुए संस्थान की हाइजनिक एवं सेनिटेरेशन तथा खाद्य अनुज्ञा पत्र की अपेक्षित पालना सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब (एमएफटीएल) को खाद्य सुरक्षा अभियान निष्पादित करने के लिये प्रयोग में लिया जाये एवं जिले के विभिन्न उपखण्डों में सर्विलेन्स, सैम्पलिंग, उपभोक्ता संघो में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, सर्विलेन्स नमूने को पास की खाद्य प्रयोगशाला में कोल्ड चैन का साधन उपलब्ध करवाते हुए पहुँचाने का कार्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाये।