*शाहपुरा ज़िले में ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित*
शाहपुरा , 16 मार्च | लोक सभा आम चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एवं निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुनाव आचार संहिता की क्रियान्विति, छात्रों के अध्ययन तथा जनहित में कोलाहल को नियन्त्रित किया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है।
अतः कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम, 1963 के नियम संख्या 12 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िला कलेक्टर श्री राजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा आदेश जारी कर सम्पूर्ण शाहपुरा जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को निम्न प्रकार प्रतिबंधित किया गया है
1. रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर या अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।
2. प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक के लिए राजनैतिक कार्यों, चुनाव प्रचार-प्रसार, मतार्थेन एवं अन्य प्रयोजनार्थ आदि के लिए भी लाउडस्पीकर या अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा किन्तु इस अवधि में राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं अन्य द्वारा लाउडस्पीकर या अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्री का प्रयोग सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर किया जा सकेगा।
3. बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये गए समस्त प्रकार के वाहनों पर लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि प्रसारण (विस्तारक) यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। स्वीकृति पश्चात् भी ध्वनि प्रसारक यंत्र का उपयोग धीमी आवाज से किया जावेगा तथा ध्वनि का स्तर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 की अनुसूची में निर्धारित स्तर से अधिक नहीं हो सकेगा।
4. वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाये जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का प्रकार अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित किया जावेगा एवं इसी प्रकार का अंकन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति में भी किया जावेगा। इस प्रकार की प्राप्त लिखित अनुमति/परमिट को बाहन पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, प्रत्याशी या उनके समर्थक द्वारा अपने चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु किसी भी प्रकार के वाहन पर या अन्य किसी जुलूस या सार्वजनिक सभा के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी ध्वनि प्रसारण का प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य एवं बाध्य होगा।
6. इस आदेश को उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन स्वामी, वाहन चालक, ध्वनि विस्तारक यंत्र के स्वामी एवं उसकै संचालक अथवा संबंधित कोई भी जो उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा, उसके विरुद्ध कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम, 1963 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 04 जून तक प्रभावशील रहेगा।