*आरटीई के तहत आवेदन की आयु गणना की आधार तिथि में संशोधन करने पर भाजपा ने जताया मुख्यमंत्री का आभार*
*जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने संशोधन किए जाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र*
मोनू सुरेश छीपा।द वॉयस ऑफ राजस्थान
भीलवाड़ा 3 मई। राज्य सरकार द्वारा आरटीई में आवेदन से प्रभावित बालक-बालिकाएं को अवसर प्रदान करने के लिए आयु गणना की आधार तिथि में संशोधन कर 1 अप्रैल, 2024 तय किए जाने पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है।
जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 11 अप्रैल को एक पत्र लिखकर आग्रह किया था कि आरटीई में आवेदन की आयु गणना की आधार तिथि 31 जुलाई, 2024 की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य जन्म लेने वाले बालक-बालिकाएं आवेदन से वंचित हो रहे हैं। जबकि गत सत्र में आयु निर्धारण की तिथि 31 मार्च, 2023 थी। अतः आयु गणना की आधार तिथि में संशोधन कर 1 अप्रैल, 2024 किया जाए जिससे बालक बालिकाएं आवेदन से वंचित ना रहे।
इसी क्रम में राज्य सरकार ने 1 मई को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी कि आरटीई के तहत आवेदन की आयु गणना की आधार तिथि में संशोधन कर इसे 31 जुलाई 2024 की जगह 1 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। जिलाध्यक्ष मेवाड़ा ने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से आवेदन से वंचित बालक बालिकाओं को बड़ी राहत मिलेगी।