*निर्वाचित जन प्रतिनिधियौ का अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व करने पर प्रतिबंध*
*अब महिला जनप्रतिनिधियों के काम में अनाधिकृत प्रतिनिधि नहीं कर सकेंगे हस्तक्षेप*
✍️ *मोनू सुरेश छीपा।द वॉयस ऑफ राजस्थान*
शाहपुर, 14 फरवरी । जिला कलेक्टर श्री टीकम चन्द बोहरा ने आदेश जारी कर निर्देशित किया किया है कि भविष्य में किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रधान / सरपंच /वार्डपंच के प्रतिनिधि किसी बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे और वे राजकार्य में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं तत् संबंधी नियम 1996 के तहत् के प्रधान / सरपंच / वार्डपंच अथवा वार्डपंच के द्वारा उनका प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
विधिक प्रावधानों के विपरित कतिपय प्रधान / सरपंच/वार्डपंच के प्रतिनिधि द्वारा अनावश्यक राजकार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है जिसे उचित नहीं माना जा सकता है।