UPI से गलत खाते में रकम जाना पर क्या करें की रकम वापस मिल जाए, जानें
✍️ *मोनू सुरेश छीपा*
*द वॉइस आफ राजस्थान*
जयपुर/ वर्तमान में डिजिटल लेनदेन का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है चाय के होटल सब्जी विक्रेता से लेकर सब डिजिटल लेन देन करने लगे हैं और यह डिजिटल इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस(UPI) के जरिए होता है ।
लेकिन इस डिजिटल लेनदेन मैं जल्दबाजी या गलती से गलत खाते में भी रकम चली जाती है या गलत कोड स्कैन होने से राशि किसी और के खाते में चली जाती है।
UPI के जरिए कोई इस गलती को समय रहते हैं त्वरित कार्रवाई कर अपनी रकम वापस मिल सकती हूं और इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चिपोटल की सुविधा पर ऑनलाइन शिकायत करके राशि वापस ले जा शक्ति है आइए जानते हैं कैसे।
गलत भुगतान हो जाने पर क्या करें
UPI से पेमेंट करते वक्त अगर गलती से किसी दूसरे खाते में पैसा चला जाए तो इसे रिफंड( वापस) पाने के लिए सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाएं। पेटीएम, गूगल-पे या फोन पे से पेमेंट करते वक्त अगर ये गलती हो जाए तो सबसे पहले ऐप के असिस्टेंस सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। इस स्टेप को पूरा करने के बाद इसकी जानकारी अपने बैंक को भी दें
बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके या नेटवर्किंग या फिर बीच जाकर इसकी शिकायत अपने बैंक में भी दर्ज करवाएं।
कैसे और कहां करे शिकायत
सबसे पहले NPCI के पोर्टल https://www.npci.org.in/ पर शिकायत दर्ज करें। पोर्टल के होम पेज पर ही Get in touch का ऑपशन हैं, जहां UPI शिकायत पर क्लिक करके अपनी शिकायत रजिस्टर की जा सकती है। यहां कुछ ट्रांजेक्शन(लेनदेन) पोर्टल से जुड़ी जरूरी जानकारियां देकर कुछ ही मिनट में शिकायत दर्ज हो जाएगी।
गलत पेमेंट होने की स्थिति में आरबीआई की वेबसाइट https://rbi.org.in/ पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। यहाँ गलत ट्रांजेक्शन(लैनदेन) होने के तुरंत बाद ही शिकायत दर्ज करना जरूरी है।
यहां से समाधान नहीं मिलने की स्थिति में NPCI का पोर्टल आखिरी विकल्प है जहां खाताधारक द्वारा पेमेंट वापस नहीं करने की स्थिति में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
जिस भी खाते में गलती से पेमेंट (भुगतान)हुआ है, उसका खाताधारक राशि की निकासी ‘कर ले तो भी उसकी NPCI के पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। इसके लिए पोर्टल पर ट्रांजेक्शन ( लेनदेन)संबंधी सभी तरह की जानकारी सही-सही देना जरूरी है। शिकायत दर्ज होने के बाद एक महीने के भीतर राशि वापसी हो जाती है।
NPCI के पोर्टल पर Incorrectly Transferred to another account की शिकायत के अलावा फ्रॉड ट्रांजेक्शन(फर्जी लेनदेन)खाते से रकम कटने के बावजूद राशि, ट्रांसफर न होना. ट्रांजेक्शन फेल होने पर राशि कट जाने जैसी कुल 9 तरह की शिकायतें दर्ज की जा सकती है।