*दिवंगत विवेक धाकड़ की मौत के बाद चार मुक़दमे पर नतीजे कुछ नहीं*
✍️ *डा. महेश अग्रवाल/मोनू सुरेश छीपा द वॉयस ऑफ राजस्थान*
भीलवाड़ा। कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड की मौत की जाँच के मामले में सुभाष नगर थाना पुलिस की मुश्किलें बढ़ गयी है। एक तरफ़ दिवंगत विधायक की पत्नी मीडिया के ज़रिए लगातार पुलिस पर असहयोग का आरोप लगा रही है दूसरी तरफ एसपी के 25 अप्रेल के लिखित आदेश के बावजूद मामले की जाँच नहीं करने का दोष भी उसके सिर पर आ गया है। मंगलवार को पुलिस दो मुकदमे बहु ससुर के प्रार्थना पत्र पर एक दूसरे के खलाफ दर्ज किए तथा अब ताज़ा मामले में एक अदालत ने उसे बुधवार को के एल धाकड के इस्तगासे पर एक और पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जाँच करने को कहा है। ये सभी मामले स्वयं सीआई शिवराज गुर्जर देख रहे है। पहला आत्महत्या का ने मुकदमा चार अप्रेल को सुभाषनगर थाना पुलिस ने चार अप्रेल को विवेक की मौत की प्राथमिक सूचना के आधार पर आत्महत्या का मामला धारा 74 (मर्ग) में दर्ज किया था जिसमें हाथ की नसें कटने से पुलिस जाँच का नतीजा ज़ीरो अत्यधिक खून बहने से मौत की बात यी कनान से मार्ट के दौरान गले पर रस्सी के निशान दिखने पर मेडिकल बोर्ड ने उसकी मृत्यु का धाक दम घुटने से होना ज़ाहिर किया। आज तक पुलिस यह निर्णय नहीं कर सकी की उसकी मौत हाथों की कटने से हुयी या फाँसी के फंदे से? सवाल यह है की पहले नस काटी गयी तो फंदे पर कैसे लटका और यदि फंदे पर लटकने से मौत हुयी तो बाद में हाथ की नसें किसने काटी? उसे फंदे से किसने उतारा, क्या कटी हुयी थी? मंगलवार को दूसरा मुक़दमा पिता ने बहू पर दर्ज कराया सुभाषनगर थाना पुलिस ने मंगलवार रात केएल धाकड़ की 25 अप्रेल को एसपी को की गयी शिकायत पर एक मुकदमा विवेक की पत्नी पद्मिनी के खलाफ़ दर्ज किया जिसमें उसके द्वारा परिवार में किए गए क्लेश, विवेक की जिंदगी को नर्क बनाने, उसक शोषण करने तथा परिवार को धमका कर विवेक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की बात लिखी गयी है। तीसरा मुक़दमा पद्मिनी ने ससुर और ननदों पर दर्ज कराया मंगलवार को ही तीसरा मुकदमा बहु पद्मिनी धाकड़ की और से ससुर के एल धाकड़ और उनकी दो बेटियों पर दर्ज हुआ जिसमें पद्मिनी ने तीनो पर शारारिक रूप से प्रताड़ित करने तथा उसे और बेटी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल देने का आरोप लगाया है। पद्मिनी ने मीडिया के सामने अपने पति विवेक के चुनाव में ज्यादा पैसे खर्च हो जाने और हार के कारण ससुर द्वारा मृत्यु की रात मारने पीटने की शिकायत की जिसकी पुष्टि उसकी बेटी अवनि ने भी की। चौथा मुक़दमा अब अदालत के ज़रिए दिवंगत विवेक के पिता के एल धाकड़ ने अधिवक्ता तुषार डांगी के ज़रिए अदालत में मंगलवार को एक इस्तगासा भारतीय दंड संहिता धारा 306, 406,506, 323 सहपठित धारा 120 बी पेश किया जिसमें लिखा गया कि भीलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस को दो बार लिखित में प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद भी एक युवा पूर्व विधायक की राजनीतिक विरासत पर कब्ज़ा करने तथा आर्थिक शोषण कर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले छह अभियुक्तों के खलाफ़ आज तक मुक़दमा दर्ज नहीं किया है तथा पुलिस अभियुक्तों के खलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाह रही है । अधिवक्ता श्री तुषार डांगी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को पेश मुकदमे में छह महिलाओं को अभियुक्त बनाया गया है इनमे पत्नी पद्मिनी के अलावा पड़ौसी भाजपा नेत्री अनिता पत्नी चंद्र देव आर्य तथा चार बहनो श्रीमती वंदना सिंह त्रिपुरानगर जम्मू, श्रीमती नर्मदा सिंह लक्ष्मी गंज ग्वालियर, श्रीमती कृष्णा देवी मेहता निवासी कोटा तथा श्रीमती कावेरी देवी निवासी हरिद्वार को अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में आज बुधवार को श्री डांगी की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्व ने सुभाष नगर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जाँच करने के आदेश दिए है।