मां की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास
शाहपुरा न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला, 26 गवाहों और 32 दस्तावेजों के आधार पर हुई दोषसिद्धि
शाहपुरा। वर्ष 2023 में ग्राम रहड़, थाना शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में अपनी मां की हत्या करने वाले अभियुक्त रुस्तम पुत्र मोहम्मद अली को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहपुरा सानिया हाशमी ने आजीवन कारावास एवं ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि मृतका शाहनाज बानो के भाई मकबूल मोहम्मद द्वारा थाना शाहपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बहन की गला घोंटकर हत्या किए जाने का परिवार जनों पर आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर संख्या 208/2023 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया।
अनुसंधान के दौरान एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मृतका के पुत्र रुस्तम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 34 के अंतर्गत आरोप पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला सत्र न्यायालय में विचारण हेतु भेजा गया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने प्रभावी पैरवी करते हुए 26 गवाहों के बयान करवाए तथा 32 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित कराए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने अभियुक्त को अपनी मां की हत्या का दोषी पाया।
माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सानिया हाशमी ने अभियुक्त रुस्तम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं ₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
