अब बिना FASTag वाले वाहनों को नहीं देना होगा दोगुना टोल
15 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था, डिजिटल भुगतान करने पर मिलेगी राहत
जयपुर।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देशभर के टोल प्लाज़ा पर वाहनों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब अगर किसी वाहन में FASTag नहीं है, या उसका टैग निष्क्रिय या शून्य बैलेंस में है, तो वाहन चालक को दोगुना टोल नहीं देना पड़ेगा।
नई नीति के अनुसार, ऐसे वाहन मालिकों से सामान्य टोल राशि का केवल 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। यानी अगर किसी मार्ग पर टोल ₹100 है, तो बिना FASTag वाले वाहन को अब ₹125 चुकाने होंगे।
यह सुविधा केवल डिजिटल भुगतान (यूपीआई या अन्य ऑनलाइन माध्यम) से टोल चुकाने पर मिलेगी। नकद भुगतान करने वालों को यह राहत नहीं दी जाएगी।
एनएचएआई के अनुसार, नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगी।
इसकी शुरुआत जयपुर-दिल्ली राजमार्ग के दौलतपुरा, मनोहरपुर, शाहजहांपुर और मानेसर टोल प्लाज़ा से की जाएगी।
इस कदम का उद्देश्य डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना, टोल प्लाज़ाओं पर लंबी कतारों को कम करना और यातायात को सुचारू बनाना है।
सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव से आम लोगों को राहत मिलेगी और फास्टैग प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।


